Thursday, December 19, 2019

GST 38 Council मीटिंग में हुए कुछ निर्णय ।

GST Council मीटिंग में हुए कुछ निर्णय।

(1 ) अभी तक GSTR 1 रिटर्न को due date पर फाइल नहीं करने पड़ लेट फी का प्रावधान तो था मगर माँगा नहीं जाता था | अब कहा गया है की अगर सारे पेंडिंग रिटर्न्स 10/01/2020  तक फाइल कर दिए जायेंगे तो लेट फी नहीं लगेगी | लेकिन उसके बाद फाइल करेंगे तो भारी भरकम लेट फी लगेगी क्योंकि जो कहा गया है उसके अनुसार यही समझ आता है की यह GSTR 1 Late Fee Waiver Scheme है  जहाँ due date को एक्सटेंड नहीं किया गया है |

(2 ) अब GSTR 3B रिटर्न ही नहीं लगातार 2 महीने तक GSTR 1 रिटर्न फाइल नहीं करने पर भी ई वे बिल का जेनेरशन नहीं होगा |

(3) FY 2017-18 के GST Annual Return (GSTR 9) और GST Audit (GSTR 9C) को फाइल करने की तारीख को 31/01/2020 तक बढ़ा दिया गया है |

(4) अभी जो नियम है, उसके अनुसार अगर आप जो इनपुट क्रेडिट अवैल करना चाहते है और GSTR 2A में जो इनपुट दिखा दे रहा है, उसका reconciliation करना होता है और अगर GSTR 2A में इनपुट क्रेडिट कम रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, तो जो दिख रहा है, उसमे जो eligible credit है, उसका आप अधिकतम 120% तक इनपुट क्रेडिट ले सकते है | अब इस लिमिट को और घटाकर 110% कर दिया गया है|

(5) Fake Invoice से इनपुट क्रेडिट पर लगाम लगाने के लिए और GSTR 3B रिटर्न समय पर लगाने के लिए , टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए जीएसटी अफसर को SOP और instruction दिए जायेंगे | यानि आने वाले समय में अफसर और नोटिस का आना बढ़ेगा और जीएसटी कंप्लायंस साथ साथ नहीं दिखा पाना परेशानी का सबब बनेगा |

(6) Lottery पर जीएसटी की यूनिफार्म रेट 28% कर दी गयी है |

(7) Woven और Non Woven Bag, पॉलीथीन के बोरे, पॉलीप्रोपाइलीन स्ट्रिप्स जिनका HSN (3923 / 6305) है, भले ही लैमिनेटेड हो या नहीं हो, उस पर जीएसटी की यूनिफार्म रेट 18% कर दी गयी है |

(8) इंडस्ट्रियल प्लाट जिसमे सरकार की हिस्सेदारी 20% या उससे अधिक है, उस प्लाट को लम्बे समय के लिए लीज पर देने पर जो Upfront Amount का पेमेंट करना होता है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा |

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